Loksabha Leader of Opposition | राहुल गाँधी चुने गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष !!!

18 लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है,इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) राहुल गाँधी होंगे. जिसका सभी विपक्षी दलो ने समर्थन किया. कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए प्रोटेम स्पीकर भतृहरि महताब को एक चिट्ठी लिखकर अवगत करवाया है. कांग्रेस के वरिष्ट नेता के. सी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी साँझा की. उन्होंने ने बताया की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होगे इसके लिए सभी विपक्षी दलों ने बैठक की उर राहुल गाँधी का नाम फाइनल हुआ उस बैठक में. नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे की क्या क्या अधिकार होते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के आइये अब शुरू करते हैं.

राहुल गाँधी नेता प्रतिपक्ष Loksabha Leader of Opposition

Loksabha Leader of Opposition

18 लोकसभा में इस बार बहुत कुछ नया नया सा नज़र आ रहा है. 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद से लेकर अब तक लोकसभा में अब तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, मगर 20 24 मेंहुए चुनावों में कांग्रेस और विपक्षी दलों की हुई ज़बरदस्त जीत के बाद एक बैठक में सभी विपक्षी दलों ने राहुल गाँधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना है. जिसकी ओपचारिक घोषणा भिकार दी गयी है और प्रोटेम स्पीकर भतृहरि महताब को चीठी लिखकर भी अवगत करवा दिया गया है. भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से पद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माने जाते हैं, उन्ही में से एक पद होता है, नेता प्रतिपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) का.

नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां

Loksabha Leader of Opposition

2024 में हुए आम चुनावों में विपक्षी दलों के संगठन INDIA को बहुत अच्छा जनमत मिला जिससे भाजपा और उसके सहयोगी संगठन NDA को कई सीते गवानी पड़ी. आये रिजल्ट को देखर विपक्षी दल बहुत उत्साहित हैं औतर उन्होंने लोकसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष(Loksabha Leader of Opposition) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गंधी को चुना है.

नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है. ये सिर्फ एक शक्ति है जिससे ये पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके साथ नेता प्रतिपक्ष के पास निम्न शक्तियां होती है-

  • नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष का चेहरा होता है.
  • कई संयुक्‍त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का हिस्‍सा होता है.
  • नेता प्रतिपक्ष उस समिति का भी हिस्सा होता है जो की सीबीआई के डायरेक्‍टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्‍नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्ति, मुख्‍य सूचना आयुक्‍त, लोकायुक्‍त और राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्‍यक्ष को चुनती है.

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की सैलरी

जहाँ नेता प्रतिपक्ष लोसभा में विपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) का चेहरा होता है वही उसे ऐसी कई समितियों में अहम् जगह मिलती है जिससे देश आर्थिक और अंदरूनी तंत्र को चलाया जा सके. साथ ही नेता प्रतिपक्ष को किसी भी कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भी दिया जाता है जो की 3.30 लाख रूपए प्रतिमाह होती है. इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के स्तर का बंगला भी नेता प्रतिपक्ष को मिलता है. इसके अलावा साथ ही कार और ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्‍ध कराई जाती है. साथ ही जिम्‍मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है.

कैसे बनता है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद

किसी भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) के पद के लिए कम से कम विपक्ष के 54 सांसद होने चाहिए. 2009 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की तरफ से स्वर्गीय सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था. इसके बाद अब राहुल गाँधी को 2024 में लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है. 10 सालों से लोकसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नही था क्योंकि 2014 और 2019 में विपक्ष के 54 सांसद नहीं जीत कर आ सके थे. नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी 54 सांसद आपके पास होने चाहिए. दोनों ही बार कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे. हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है. 

Loksabha Leader of Opposition FAQ

लोकसभा में नेता विपक्ष कौन चुने गए हैं?

18 वीं लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी को सभी विपक्षी दलों ने नेता विपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) चुना है.

नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है?

विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है।

नेता प्रतिपक्ष की क्या शक्तियां होती हैं?

नेता प्रतिपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है. ये सिर्फ एक शक्ति है जिससे ये पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके साथ नेता प्रतिपक्ष के पास निम्न शक्तियां होती है-
नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष का चेहरा होता है.
कई संयुक्‍त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का हिस्‍सा होता है.
नेता प्रतिपक्ष उस समिति का भी हिस्सा होता है जो की सीबीआई के डायरेक्‍टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्‍नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्ति, मुख्‍य सूचना आयुक्‍त, लोकायुक्‍त और राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्‍यक्ष को चुनती है.

नेता प्रतिपक्ष को कितनी सैलरी मिलती है?

नेता प्रतिपक्ष (Loksabha Leader of Opposition) को किसी भी कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भी दिया जाता है जो की 3.30 लाख रूपए प्रतिमाह होती है. इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के स्तर का बंगला भी नेता प्रतिपक्ष को मिलता है. इसके अलावा साथ ही कार और ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्‍ध कराई जाती है. साथ ही जिम्‍मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है.

दोस्तों आज हमने hindeeka में बात की Loksabha Leader of Opposition से सम्बंधित हम ऐसी आशा करते हैं की, हम आपको इस सम्बन्ध में आपके सभी सवालों के जवाब देने में कामयाब हुए होंगे. अगर फिर भी कोई कसर या कमी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर अवगत करवाएं.

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