Visa एक देश का किसी दूसरे देश के नागरिक को एक तरह की अनुमति पत्र होता है जो उसको एक निश्चित अवधी तक किसी दूसरे देश में रहने, घूमने, या काम करने के लिए दिया जाता है जब Visa की अवधी समाप्त हो जाती है तो उस को वापस अपने देश आना पड़ता है नहीं तो वो वहां अनधिकृत रूप से रहने वाला माना जाता है और ये एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए उसको सजा भीहो सकती है जो अलग-अलग देश के कानून के हिसाब से तय होती है
Visa का Full Form
वीज़ा का फुल फॉर्म होता है “Visitors International Stay Admission”.
Visa कितने प्रकार के होते हैं
जैसा की हम जान गए हैं की Visa की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जा रहा हो, अब वो क्या करने जा रहा है किसी दूसरे देश इस बात पर निर्भर करता है की उसको कौन सा Visa लेना होगा वीज़ा के कुल 11 प्रकार होते हैं। जैसे बहुत सरे विद्यार्थी होते हैं जो पढाई के सिलसिले में किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग किस्म का वीज़ा होगा और अगर आप किसी दूसरे देशमें काम करने जा रहे हैं तो आप को अलग वीज़ा लेना होगा वैसे ही अगर अआप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी दूसरे देश तो आपको अलग वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी तो आइये जान लेते हैं की आपकी किस ज़रूरत के लिए आपको कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा मतलब वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं
- Business Visa
- Diplomat Visa
- Immigrant Visa
- Journalist Visa
- Marriage Visa
- On- Arrival Visa
- Partner Visa
- Student Visa
- Transit Visa
- Tourist Visa
- Working Visa
आइये इन सब वीज़ा के प्रकारों को विस्तार से समझते हैं –
Business Visa
जैसा की ये पढ़कर ही समझा जा सकता है की ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो अपना व्यापार किसी और देश के साथ करना चाहते हैं अक्सर वो कंपनियां जो बहुत सरे देश या किसी ख़ास देश में अपना व्याप्पर करती हैं उनके अधिकारीयों को वहां बार बार जाना पड़ता है काम के सिलसिले में उन लोगों को बिज़नेस वीज़ा दिया जाता है
जब वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अपना बिज़नेस प्रपोजल और वो उस देश में कहाँ अपना व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे वहां किस से समपर्क करेंगे ये साडी जानकारी देनी होती है जब उस देश का दूतावास इन jankariyon से संतुष्ट हो जाता है तब वो वीज़ा की प्रक्रिया आगे बढ़ता हैं आम तौर पर ये वीज़ा 6 महीने से लेकर 10 साल तक ही वैद्य होते हैं
Diplomat Visa
ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जो की किसी देश के राजनयिक हों और उनके पास उस देश का विशेष राजनीयिक पासपोर्ट Diplomate Passport हो ये किसी आम नागरिक को नहीं दिया जाता
Immigrant Visa
इस प्रकार का वीज़ा किसी इंसान को तभी दिया जाता है जब वो आपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने जा रहा हो और उसने उस देश की नागरिकता ले ली हो किसी किस्म की कोई औपचारिकता नहीं बची हो
Journalist Visa
ये वीज़ा पत्रकारों के लिए जारी किये जाते हैं ऐसे पत्रकार जो किसी दूसरे देश में जाकर किसी समाचार को कवर करना चाहते हों और उनके पास अपने संस्थान द्वारा इस बात के लिए नियुक्त किया गया हो आम तौर पर ऐसे पत्रकार अपने देश के किसी सरकारी कार्यकर्म में अपने देश के किसी मंत्री के साथ जाया करते हैं वहां के कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिए
Marriage Visa
अगर आप रहते हैं भारत में और आपकी शादी तय हो गई लंदन में तब इसका मतलब है की आपको लंदन जाना होगा शादी करने के लिए इस स्तिथि में आपको वीज़ा लेना होगा शादी करने के लिए जाने के लिए जो वीज़ा आपको मिलेगा उसे मैरिज वीज़ा कहा जाता है सिमित अवधि के लिए ये वीज़ा जारी किये जाते हैं
On-Arrival Visa
ऐसे बहुत से देश हैं जो किसी किसी देश को ये वीज़ा देते हैं इस में होता ये है की आपको किसी देश की यात्रा करनी है तो आप बस टिकट लीजिये और चले जाइये आपको वहां उतरते ही वीज़ा मिल जायेगा इस्सके लिए आपको पहले से अप्लाई नहीं करना होता अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको 58 देश On Arrival वीज़ा देते हैं
Partner Visa
ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में काम करते हैं भारत के लोग जैसे खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं मगर उनकी जिनसे शादी हुई है वो भारत में ही रहते हैं अगर वो उनके पास जाना चाहें जहाँ वो काम करते हैं तब ऐसी स्तिथि में उनको पार्टनर वीज़ा या स्पाउस वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है
Student Visa
ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिहने अपनी पढाई के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ता है कई बार अपने खर्चे से तो कई बार उन्हें कोई विदेशी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है तब उन्हें जो वीज़ा चाहिए होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है
Transit Visa
ये वीज़ा ऐसी किसी यात्री को दिया जाता है जो एक देश से गुज़रकर किसी दूसरे देश जाना चाहता हो मान लीजिये कोई भारत का नागरिक है जो अमरीका जाना चाहता है मगर वो दुबई होकर गुज़रेगा तो उसको इस हालत में ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होगी इस वीज़ा की अधिकतम वैध्यता 5 दिनों की होती है
Tourist Visa
इस तरह के वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है ऐसे नागरिक को जो किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाना चाहता हो वो उस देश में घूम फिर तो सकता है मगर कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकता ये सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए जारी किये जाते हैं ऐसे बहुत सरे देश हैं जो की टूरिस्ट वीज़ा नहीं जारी करते
Working Visa
ये एक किस्म का आधिकारिक पत्र होता है किसी दूसरे देश में जा कर काम करने का जैसे आप भारत के नागरिक हैं आपको दुबई जाना है काम करने तो आपको ये वीज़ा दिया जाता है ये दो तरह का होता है एक तो ये अस्थाई होता है और दूसरा स्थाई होता है
मेरा ख्याल है की अब तक आप समझ गए होंगे की वीज़ा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं अब हम जानेंगे की
क्यों ज़रूरी है वीज़ा
वीज़ा एक किस्म की अनुमति होती है किसी देश में प्रवेश करने की ये आपके पासपोर्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसमें साडी जानकारी दर्ज होती है की आप उस देश में कब तक रहने वाले हैं आप किस मकसद से वहां जा रहे हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उस देश में इस लिए किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा बहुत ज़रूरी दस्तावेज है
वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें
आपने जब ये फैसला कर लिया की आपको कौन सा वीसा चाहिए तब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है जिसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जमा करवाना होता है आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश के दूतावास में इस्सके बाद आपके वीज़ा की प्रक्रिया शुरू होती है अगर आपने अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक बात का ध्यान रखें होगा की आपने वीज़ा के लिए जो शुल्क जमा करवाई है वो आपको वापस नहीं होगी भले आपको वीज़ा मिले या ना मिले
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अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स क्या है
वैसे तो सब देशों के वीज़ा आपको आसानी से उस देशके दूतावास से शुक्ल जमा कर कुछ डाक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के साथ आसानी से मिल जाते हैं मगर आपको अमेरिका के वीज़ा के लिए कुछ अलग प्रक्रियों से गुज़ारना होता है क्या है साडी प्रक्रिया देखिये –
- पासपोर्ट की फोटो कॉपी
- वीज़ा के लिए जो आपने शुक्ल जमा की है उसकी रसीद
- DS-160 का कन्फर्मेशन प्रूफ
वीजा ऐप्लिकेशन सेंटर (VAC) में दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जाते वक्त, यह डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी
- अमेरिका के लिए एक वैध पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी आपके अमेरिका में रहने की अवधि से छह महीने ज्यादा होनी चाहिए।
- DS- 160 के लिए एक कन्फर्मेशन प्रूफ,
- आपके अपॉइंटमेंट का कन्फर्मेशन प्रूफ,
- एक फोटो, अगर वीजा के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 14 साल से कम है।
इंटरव्यू के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
- अपने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर की एक प्रिंटेड कॉपी,
- VAC की मुहर के साथ DS-160 कन्फर्मेशन पेज,
- आपका वर्तमान और सभी पुराने पासपोर्ट, अगर कोई हो,
- अपने वीजा टाइप के अनुसार, उसे सपॉर्ट करने वाले डॉक्युमेंट्स
अमेरिकी वीजा अप्लाई करने के लिए इन अमेरिकी एंबेसी में से किसी में भी आप जा सकते हैं।
- अमेरिकी दूतावास, शांति पथ, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली – 110001
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल, सी-49, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल, 220 अन्ना सलाई, जेमिनी सर्कल, चेन्नै – 600006
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल, 5/1 हो ची मिन्ह सरानी, कोलकाता- 700071
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल हैदराबाद, पाइगा पैलेस, 1-8-323, चिरन फोर्ट लेन, बेगमपेट, सिकंदराबाद – 500003
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2 thoughts on “visa kya hota hai | visa ka kya upyog hota hai”